नई दिल्ली, राज्यसभा से तीन तलाक बिल पास होने के बाद यह राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के प्रस्तुत था। सूत्रों के अनुसार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्वीकृति स्वरूप इस बिल पर अपने के हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसके साथ ही यह बिल कानून का स्वरूप ले लिया है।
खबर यह भी है कि यह कानून भूतलक्षी प्रभाव 19 सितबंर, 2018 से लागू हो गया है। हम आपको बता देवें कि, दो दिन पहले लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी तीन तलाक बिल पास हो गया था. बिल के पक्ष में 99 और विपक्ष में 84 वोट पड़े. उसके बाद इस बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा गया था।